बिल्डर की ज़मीन सड़क में आई तो सड़कों की चौड़ाई कम करने के आदेश जारी, 20 तारीख तक आपत्तियां और सुझाव मांगे
योजना के तहत सेक्टर-73 और 74ए को विभाजित कर रही करीब दो किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई को 75 मीटर से घटाकर 60 मीटर कर दिया है। इसके अलावा 35-74 की सड़क की चौड़ाई को 75 मीटर से कम करके 18 मीटर कर दिया है। 34 और 72ए को विभाजित कर रही सड़क की चौड़ाई को भी कम करके 18 मीटर कर दिया है।
Gurugram News Network – नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने सात सेक्टरों की करीब पांच किलोमीटर लंबी सड़कों की चौड़ाई को कम करने की योजना बनाई है। गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना के तहत सड़कों की चौड़ाई 75 मीटर थी। अब इन सड़कों को 60 और 18 मीटर को करने की योजना है।
ऐसा करने के पीछे विभाग ने एक बिल्डर की जमीन का बीच में आना बताया है। विभाग ने इस बिल्डर की जमीन को सीएलयू दे दिया है। ऐसे में इस जमीन को बचाने के लिए सड़कों की चौड़ाई को कम करना कारण बताया है। विभाग ने इस फेरबदल को करने से पूर्व लोगों को समय दिया है। 20 दिसंबर तक आपत्तियां दायर की जा सकेंगी।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग नवंबर, 2012 में गुरुग्राम-मानेसर विकास योजना के तहत सेक्टर-71, 72, 72ए, 73 और 74 के नक्शों को मंजूर किया था। 27 मई, 2023 को सेक्टर-34 स्थित महाराजा एपलाइसिंस लिमिटेड ने एक याचिका हरियाणा सरकार को दी। इसमें कहा कि सेक्टर-34, 35, 71, 72, 72ए, 73 और 74 की 75 मीटर जमीन में उनकी जमीन आ रही है। इस जमीन को सीएलयू दिया हुआ है। ऐसे में उनकी जमीन को इन प्रस्तावित सड़कों से बाहर किया जाए।
योजना के तहत सेक्टर-73 और 74ए को विभाजित कर रही करीब दो किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई को 75 मीटर से घटाकर 60 मीटर कर दिया है। इसके अलावा 35-74 की सड़क की चौड़ाई को 75 मीटर से कम करके 18 मीटर कर दिया है। 34 और 72ए को विभाजित कर रही सड़क की चौड़ाई को भी कम करके 18 मीटर कर दिया है।
पहले इस सड़क की चौड़ाई 75 मीटर प्रस्तावित थी। निदेशक अमित खत्री ने 20 दिसंबर तक सेक्टर-14 स्थित वरिष्ठ नगर योजनाकार कार्यालय में आपत्तियां जारी करने के लिए सूचना जारी की है।